PMEGP Loan Scheme: प्रधानमंत्री के द्वारा एक सरकारी योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य क्रम योजना है यदि आप खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके पास पूंजी नहीं है तो अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही कम ब्याज पर मिल सकता है आईए जानते हैं इस योजना के बारे में
दरअसल बात यह है कि बहुत से ऐसे उद्यमी है जो की खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं ऐसे में उनके पास पूंजी की कमी होने के कारण दर-दर भटकना पड़ता है लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य क्रम योजना के अंतर्गत अब आप बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त करके अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत आप बहुत ही आसानी से ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हैं
PMEGP Loan Scheme क्या है?
केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य मकसद पात्र व्यक्तियों को ₹200000 से लेकर 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान करना है जिससे कि वह अपने उद्यम को बढ़ावा दे सकें साथ ही साथ यह उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) और वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को जोड़ती है
बताते चलें कि इस योजना के द्वारा आपको न सिर्फ लोन दिया जाता है बल्कि यदि आप इसके अंतर्गत लोन प्राप्त करते हैं तो कम ब्याज दर के साथ-साथ आपको 25 से 30% की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता और मानदंड भी निर्धारित किया गया है यदि आप इसके पात्र हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं
PMEGP Loan Scheme Eligibility criteria
- आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
- आवेदक भारतीय मूल का निवासी होना चाहिए
- अवधि के पास कम से कम आठवीं कक्षा की शैक्षणिक की योग्यता होनी चाहिए
- आवेदक के पास योजना की अनुरूप सभी दस्तावेज होने आवश्यक हैं
- पीएम रोजगार सृजन कार्य क्रम योजना के द्वारा निर्धारित की गई पारिवारिक आय सीमा के भीतर होनी चाहिए
- आवेदक को इस पारिवारिक योजना के लिए किसी अन्य सरकारी सब्सिडी या लोन का लाभ न प्राप्त होता हो
- इस योजना के अंतर्गत महिलाओं एससी/एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, पूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यक्तियों को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- बिजनेस से संबंधित जानकारी
- मोबाइल नंबर
- जाति प्रमाण पत्र
PMEGP Loan Yojana आवेदन कैसे करें
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्य क्रम योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास आवेदन पात्र होना आवश्यक है आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए आप PMEGP की ऑफिशल वेबसाइट या फिर जिला उद्योग केंद्र पर जाकर वहां से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप फॉर्म भरकर इसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट संलग्न करके डीआईसी कार्यालय में जमा करवा सकते हैं इसी के साथ-साथ आप चाहे तो ऑनलाइन भी पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं
PMEGP Loan Yojana online Apply
पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है यदि आप ऑनलाइन तरीके से इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं
- सबसे पहले प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें
- होम पेज पर जाने के बाद आवेदन फार्म खोलें
- आवेदन फार्म में जरूरी और मांगी गई सभी जानकारी को सही तरीके से भरें
- सभी जानकारी सही तरीके से भरने के बाद फॉर्म को सेव करना होगा
- सेव करते समय आपको आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा
- इसके बाद आपको जरूरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे
- डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद इसे सबमिट करना होगा
- इसके बाद आपकी सभी जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा यदि आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो लोन की रकम आपको आसानी से आपके खाते में प्राप्त हो जाएगी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम ई जीपी लोन योजना के अंतर्गत आपको तीन से 7 साल की पुनर्भुगतान अवधि मिलती है अलग-अलग बैंकों के आधार पर ब्याज दर अलग हो सकती है इसलिए जब भी आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो अपने बैंक के द्वारा लागू होने वाली ब्याज दर के बारे में जरूर पता कर ले
PMEGP LOAN SCHEME की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह एक सरकार के द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी योजना है सब्सिडी राशि की गणना आपके परियोजना की लागत स्थान और उद्यम की श्रेणी के आधार पर निर्धारित की जाती है सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के लिए सब्सिडी परियोजना की लागत का 15% से लेकर 35% तक होता है जबकि विशेष श्रेणी के उद्यमियों के लिए 55% तक सब्सिडी हो सकती है